Pakistan Politics: भाई PM है फिर भी नवाज शरीफ को पाकिस्तान लौटने पर हो सकती है जेल, जानें क्यों। Pakistan Politics Brother is PM yet Nawaz Sharif may be jailed if he returns to Pakistan know why
Nawaaj Sharief
Highlights
- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान लौटने की इच्छा जताई
- शरीफ के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हुए थे
- शरीफ 2019 में लाहौर हाई कोर्ट के अनुमति के बाद अपना इलाज करवाने लंदन गए थे
Pakistan Politics: पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार बनते ही उनके बड़े भाई नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटने को बेकरार हैं। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें वापस लौटने की मंजूरी भी दे दी है लेकिन नवाज के पाकिस्तान वापस लौटने को लेकर एक कानूनी पेंच फंसा हुआ है। जिसे लेकर पाकिस्तान के कानून मंत्री आज़म नज़ीर तरार ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML) प्रमुख और अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ब्रिटेन से स्वदेश लौटने के दौरान ट्रांजिट जमानत नहीं ले पाते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। बता दें कि 2020 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने नवाज शरीफ की जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद पाकिस्तान नहीं लौटने पर गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
शरीफ 2019 में लाहौर हाई कोर्ट के अनुमति के बाद अपना इलाज करवाने लंदन गए थे। शरीफ के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में भ्रष्टाचार के कई मामले शुरू किए गए थे। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, कानून मंत्री आज़म नज़ीर तरार ने मंगलवार को कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने के दौरान ट्रांजिट जमानत नहीं मिली तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। पीएमएल-एन के एक वरिष्ठ सदस्य तरार ने मंगलवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर नवाज शरीफ को ट्रांजिट जमानत मिल जाती है, तो उन्हें पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कानून मंत्री ने कहा कि अगर नवाज शरीफ ट्रांजिट जमानत हासिल करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें खुद को आत्मसमर्पण करना होगा और ‘‘अदालतों को उन लोगों को (राहत) प्रदान करनी चाहिए जो खुद को स्वेच्छा से कानून के हवाले कर रहे हैं।’’ पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ की देश वापसी के बारे में तरार ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और ‘उन्हें नियमों और विनियमों के अनुरूप सुविधा दी जाएगी।’